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रिज़र्व बैंक ने सीएफएल कैपिटल फाइनांशियल सर्विसेज़ लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

26 मई 2004

रिज़र्व बैंक ने सीएफएल कैपिटल फाइनांशियल सर्विसेज़ लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, सीएफएल कैपिटल फाइनांशियल सर्विसेज़ लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय सेंचुरी प्लाज़ा, रुम नं.233, दूसरी मंज़िल, 81, नेताजी सुभाष मार्ग, कोलकाता-700 001 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 18 मई 2004 को रद्द कर दिया है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद सीएफएल कैपिटल फाइनांशियल सर्विसेज़ लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। अलबत्ता, कंपनी जमा की संविदा की शर्तों के अनुसार जनता की जमाराशियों की चुकौती करना बाध्यकर है।

भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। इस अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने से रोक सकता है; और धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने से भी रोक सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।

पी. वी. सदानंदन

प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2003-2004/1380

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