रिज़र्व बैंक ने चंडीमंदिर मोटर फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने चंडीमंदिर मोटर फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
9 नवंबर 2005
रिज़र्व बैंक ने चंडीमंदिर मोटर फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, चंडीमंदिर मोटर फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीवफ्त कार्यालय हाउस नंबर 31, विल किसनगढ़, मनीमाजरा, चंडीगढ़, में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 7 अक्तूबर 2005 को रद्द कर दिया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/559