रिज़र्व बैंक ने चेन्नाकेसवा फायनान्स एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
23 जनवरी 2006
रिज़र्व बैंक ने चेन्नाकेसवा फायनान्स एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए चेन्नाकेसवा फायनान्स एंड इनवेस्टमेंट प्रा. लि. 304, आदित्य ट्रेड सेंटर, अमीरपेट, हैदराबाद - 500 038 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 4 जनवरी 2006 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद चेन्नाकेसवा फायनान्स एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक (6) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/923
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