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रिज़र्व बैंक ने चेय्यार श्री वसावी बेनेफिट फंड लिमिटेड, बरेली कापंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

19 फरवरी 2005

रिज़र्व बैंक ने चेय्यार श्री वसावी बेनेफिट फंड लिमिटेड, बरेली का

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, चेय्यार श्री वसावी बेनेफिट फंड लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय बी. रामाकन्नू चेट्टियार बिल्डिंग, नंबर 40, गांधी रोड, चेय्यार-604 407 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 7 फरवरी 2005 को रद्द कर दिया है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर दिये जाने के बाद चेय्यार श्री वसावी बेनेफिट फंड लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। यह कंपनी जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।

अलबत्ता, कंपनी जमा की शर्तों के अनुसार जनता की जमाराशियों की अदायगी करने के लिए बाध्य है।

भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। इस अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने से रोक सकता है; और धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने से भी रोक सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।

पी. वी. सदानंदन

प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/881

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