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रिज़र्व बैंक ने कोस्टल कंस्ट्रक्शन लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

3 मार्च 2008

रिज़र्व बैंक ने कोस्टल कंस्ट्रक्शन लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए कोस्टल कंस्ट्रक्शन लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : # 201, रिजन्सी हाऊस, 680, सोमाजीगुडा, हैदराबाद - 500082 (अब बदलकर 4थी मंजिल, होटल ग्रिन पार्क, 7-1-26, ग्रिनलैण्डस्, बेगमपेट, हैदराबाद - 500016) है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 11 फरवरी 2008 को कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कारोबार नहीं करने की इच्छा व्यक्त की है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कोस्टल कंस्ट्रक्शन लिझिंग प्राइवेट लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

जी.रघुराज
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1149

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