रिज़र्व बैंक ने कॉन्फिडेंस क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट लिमिटेड, चेन्नै का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने कॉन्फिडेंस क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट लिमिटेड, चेन्नै का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
8 मई 2006
रिज़र्व बैंक ने कॉन्फिडेंस क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट लिमिटेड, चेन्नै का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए कॉन्फिडेंस क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट लिमिटेड, चेन्नै, पंजीकृत कार्यालय : नं.17, पाडि पुडु नगर, मेन रोड, अण्णा नगर, वेस्ट एक्सटेंशन, चेन्नै-600101, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 17 अप्रैल 2006 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कॉन्फिडेंस क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक (6) द्वारा दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/1435