RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80423801

रिज़र्व बैंक ने क्रिस्टल कैपिटल कार्पोरेशन लिमिटेड, अलीगंज,लखनऊ का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

रिज़र्व बैंक ने क्रिस्टल कैपिटल कार्पोरेशन लिमिटेड, अलीगंज,
लखनऊ कापंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

5 दिसंबर 2003

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, क्रिस्टल कैपिटल कार्पोरेशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्रताप कम्प्यूटर कॉम्प्लेक्स, 27/3, चंद्रलोक, कपूरथला रोड, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 28 नवंबर 2003 को रद्द कर दिया है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद क्रिस्टल कैपिटल कार्पोरेशन लिमिटेड किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।

अलबत्ता, कंपनी जमा की शर्तों के अनुसार जनता की जमाराशियों की अदायगी करने के लिए बाध्य है।

भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। इस अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने से रोक सकता है; और धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने से भी रोक सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी

: 2003-2004/700

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?