रिज़र्व बैंक ने क्रिस्टल कैपिटल कार्पोरेशन लिमिटेड, अलीगंज,लखनऊ का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने क्रिस्टल कैपिटल कार्पोरेशन लिमिटेड, अलीगंज,लखनऊ का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
रिज़र्व बैंक ने क्रिस्टल कैपिटल कार्पोरेशन लिमिटेड, अलीगंज,
लखनऊ कापंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
5 दिसंबर 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, क्रिस्टल कैपिटल कार्पोरेशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्रताप कम्प्यूटर कॉम्प्लेक्स, 27/3, चंद्रलोक, कपूरथला रोड, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 28 नवंबर 2003 को रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद क्रिस्टल कैपिटल कार्पोरेशन लिमिटेड किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
अलबत्ता, कंपनी जमा की शर्तों के अनुसार जनता की जमाराशियों की अदायगी करने के लिए बाध्य है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। इस अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने से रोक सकता है; और धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने से भी रोक सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी
: 2003-2004/700