रिज़र्व बैंक ने डैपभेडिल्स पभइनान्स लिमिटेड, सेओबरा का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने डैपभेडिल्स पभइनान्स लिमिटेड, सेओबरा का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
13 सितंबर 2005
रिज़र्व बैंक ने डैपभेडिल्स पभइनान्स लिमिटेड, सेओबरा का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, डैपभेडिल्स पभइनान्स लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय जैन स्ट्रीट, सेओबरा, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 25 जुलाई 2005 को रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर दिये जाने के बाद डैपभेडिल्स पभइनान्स लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने, आस्तियों का हस्तांतरण करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। इस अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने से रोक सकता है; और धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने से भी रोक सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/328