रिज़र्व बैंक ने दानी फिनलीज़ लिमिटेड, मुंबई का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने दानी फिनलीज़ लिमिटेड, मुंबई का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
8 सितंबर 2004
रिज़र्व बैंक ने दानी फिनलीज़ लिमिटेड, मुंबई का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, दानी फिनलीज़ लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 4बी बरोड़ावाला मेन्शन, 81, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई 400 018 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 19 अगस्त 2004 को रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद दानी फिनलीज़ लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने, आस्तियों का हस्तांतरण करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। अलबत्ता, कंपनी जमा की संविदा की शर्तों के अनुसार जनता की जमाराशियों की चुकौती करना बाध्यकर है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। इस अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने से रोक सकता है; और धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने से भी रोक सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधकप्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/269