रिज़र्व बैंक ने धनवंती इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने धनवंती इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
23 जून 2008
रिज़र्व बैंक ने धनवंती इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए धनवंती इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 17/104, रयाजी स्ट्रीट, नेलौर-524001 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 04 अप्रैल 2008 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद धनवंती इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।
जी.रघुराज
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1640