रिज़र्व बैंक ने धनवंती इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
23 जून 2008
रिज़र्व बैंक ने धनवंती इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए धनवंती इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 17/104, रयाजी स्ट्रीट, नेलौर-524001 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 04 अप्रैल 2008 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद धनवंती इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।
जी.रघुराज
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1640
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: