रिज़र्व बैंक ने धेवा इनव्हेस्टमेंट्स अॅण्ड पभइनान्स (इंडीया) प्रायवेट लिमिटेड, चेन्नै का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
17 सितंबर 2005
रिज़र्व बैंक ने धेवा इनव्हेस्टमेंट्स अॅण्ड पभइनान्स (इंडीया) प्रायवेट लिमिटेड, चेन्नै का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, धेवा इनव्हेस्टमें्स अॅण्ड पभइनान्स (इंडीया) प्रायवेट लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 5सी, मुकंबीका काम्प्लेक्स, नं.4, लेडी देसिकाचारी रोड, मैलापुर, चेन्नै में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 8 सितम्बर 2005 को रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर दिये जाने के बाद धेवा इनव्हेस्टमें्स अॅण्ड पभइनान्स (इंडीया) प्रायवेट लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
झ्ीो ींार्तीेा : 2005-2006/346
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