रिज़र्व बैंक ने इलेक्ट्रोमेक्स फायनान्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने इलेक्ट्रोमेक्स फायनान्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
11 अक्तूबर 2005
रिज़र्व बैंक ने इलेक्ट्रोमेक्स फायनान्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, इलेक्ट्रोमेक्स फायनान्स प्राइवेट लिमिटेड (जो पहले विनोद लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड से जाना जाता था) जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 7, जोहरी अपार्टमेंट्स, रत्नदा, जोधपुर-342001 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 26 सितंबर 2005 को रद्द कर दिया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/456