रिज़र्व बैंक ने इन्नोबल इंडिया सेविंग्ज एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, बेल्लारी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने इन्नोबल इंडिया सेविंग्ज एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, बेल्लारी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
22 जुलाई 2005
रिज़र्व बैंक ने इन्नोबल इंडिया सेविंग्ज एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, बेल्लारी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, इन्नोबल इंडिया सेविंग्ज एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 6/4, राघवाचारी रोड, बेल्लारी-583 101, कर्नाटक में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 12 जुलाई 2005 को रद्द कर दिया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/98