रिज़र्व बैंक ने ईआरए फायनानशियल सरविसेस (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
8 जून 2006
रिज़र्व बैंक ने ईआरए फायनानशियल सरविसेस (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए ईआरए फायनानशियल सरविसेस (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली पंजीकृत कार्यालय : 370,371/2, साही हॉस्पिटल रोड, जंगपुरा, भोगल, नई दिल्लि - 110 014 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 5 जून 2006 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ईआरए फायनानशियल सरविसेस (इंडिया) लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/1594
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