रिज़र्व बैंक ने फ्लेअर इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनान्स लिमिटेड, हैदराबादका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने फ्लेअर इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनान्स लिमिटेड, हैदराबादका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
2 फरवरी 2005
रिज़र्व बैंक ने फ्लेअर इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनान्स लिमिटेड, हैदराबाद
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, फ्लेअर इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनान्स लिमिटेड जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 4-7-356, इसामिया बाज़ार, हैदराबाद-500 027 (8-2-680/बी, रोड नं.12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500 034 में स्थानांतरित) में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 20 जनवरी 2005 को रद्द कर दिया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/804