रिज़र्व बैंक ने फॉरवड़ सिक्युरिटीज़ लिमिटेड, मुंबई 400 025 का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने फॉरवड़ सिक्युरिटीज़ लिमिटेड, मुंबई 400 025 का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
12 मई 2005
रिज़र्व बैंक ने फॉरवड़ सिक्युरिटीज़ लिमिटेड, मुंबई 400 025 का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, फॉरवड़ सिक्युरिटीज़ लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय मनोज, शंकर घाणेकर मार्ग, रवींद्र मंदिर के पास, प्रभादेवी, मुंबई 400 025 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 8 अप्रैल 2005 को रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर दिये जाने के बाद फॉरवड़ सिक्युरिटीज़ लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। अलबत्ता, उक्त कंपनी जमा की संविदा की शर्तों के अनुसार जनता की जमाराशियों की चुकौती करने के लिए बाध्यकर है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र ि कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/1187