रिज़र्व बैंक ने गनगीत सिक्यूरिटीज लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने गनगीत सिक्यूरिटीज लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
5 फरवरी 2008
रिज़र्व बैंक ने गनगीत सिक्यूरिटीज लिमिटेड
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए गनगीत सिक्यूरिटीज लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 6-56/2/40, बॉम्बे नैशनल हाईवे, बालानगर, हैदराबाद - 500037 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 28 दिसंबर 2007 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद गनगीत सिकयूरिटीज लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1029