रिज़र्व बैंक ने गोल्डन लोन पार्क इनवेस्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, मुवाट्टुपुझा का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने गोल्डन लोन पार्क इनवेस्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, मुवाट्टुपुझा का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
19 सितंबर 2005
रिज़र्व बैंक ने गोल्डन लोन पार्क इनवेस्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, मुवाट्टुपुझा का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, गोल्डन लोन पार्क इनवेस्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय कवुम्पाडी रोड, मुवाट्टुपुझा-686 661 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 6 सितम्बर 2005 को रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर दिये जाने के बाद गोल्डन लोन पार्क इनवेस्टर्स प्रायवेट लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र ि कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रेस प्रकाशनीः 2005-2006/353