रिज़र्व बैंक ने गोपाल आर्य फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, जम्मू का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने गोपाल आर्य फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, जम्मू का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
रिज़र्व बैंक ने गोपाल आर्य फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, जम्मू का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
8 अगस्त 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, गोपाल आर्य फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय गोपाल भवन, कच्ची छावनी, जम्मू में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 22 जुलाई 2003 को रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद गोपाल आर्य फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
अलबत्ता, कंपनी जमा की शर्तों के अनुसार जनता की जमाराशियों की अदायगी करने के लिए बाध्य है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। इस अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने से रोक सकता है; और धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने से भी रोक सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2003-2004/188