रिज़र्व बैंक ने जीएसएल कैपिटल्स लिमिटेड, सिकंदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने जीएसएल कैपिटल्स लिमिटेड, सिकंदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
23 जून 2005
रिज़र्व बैंक ने जीएसएल कैपिटल्स लिमिटेड, सिकंदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, जीएसएल कैपिटल्स लिमिटेड जिसका पंजीवफ्त कार्यालय इन्नोवेशन अपार्टमेंट्स, तल मंज़िल, 142/सी प्रेन्डरघास्ट रोड, सिकंदराबाद-500 003 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 20 जून 2005 को रद्द कर दिया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र ि कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/1352