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रिज़र्व बैंक ने एच.एन.ट्रेड इंटरनेशनल लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

15 फरवरी 2008

रिज़र्व बैंक ने एच.एन.ट्रेड इंटरनेशनल लिमिटेड
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए एच.एन.ट्रेड इंटरनेशनललिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 53/14, नया गंज, कानपुर (यू.पी.) है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 29 जनवरी 2008 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद एच.एन.ट्रेड इंटरनेशनल लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1080

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