रिज़र्व बैंक ने हालमार्क लीजिंग अॅण्ड पभइनान्स लिमिटेड, चेन्नै का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने हालमार्क लीजिंग अॅण्ड पभइनान्स लिमिटेड, चेन्नै का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
17 सितंबर 2005
रिज़र्व बैंक ने हालमार्क लीजिंग अॅण्ड पभइनान्स लिमिटेड, चेन्नै व्ाा पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, हालमार्क लीजिंग अॅण्ड पभइनान्स लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय नं.36, हाल रोड, एगमोर, चेन्नै-600008 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 12 सितम्बर 2005 को रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर दिये जाने के बाद हालमार्क लीजिंग अॅण्ड पभइनान्स लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
झ्ीो ींार्तीेा : 2005-2006/345