रिज़र्व बैंक ने हरियाणा फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने हरियाणा फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
12 जनवरी 2006
रिज़र्व बैंक ने हरियाणा फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए हरियाणा फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : 3996, रोशन आरा रोड, नई दिल्ली-110007 में स्थित है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 27 दिसंबर 2005 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद हरियाणा फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक (6) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/868