रिज़र्व बैंक ने आयकॉन सिक्युरिटीज़ इंडिया लिमिटेड, हैदराबादका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने आयकॉन सिक्युरिटीज़ इंडिया लिमिटेड, हैदराबादका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
18 फरवरी 2005
रिज़र्व बैंक ने आयकॉन सिक्युरिटीज़ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, आयकॉन् सिक्युरिटीज़ इंडिया लिमिटेड जिसका पंजीवफ्त कार्यालय महात्मा प्लॉट नं.एस-2, शिवलहरी अपार्टमेंट्स, रोड नं.13, हिमायतनगर, हैदराबाद-500 029 और टेलीफोन भवन के पिछे, न्यू बस स्टैंड रोड, जगटीयल, करीमनगर ज़िला में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 11 फरवरी 2005 को रद्द कर दिया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/875