रिज़र्व बैंक ने इंडियन फाइनान्सेस प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने इंडियन फाइनान्सेस प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
9 सितंबर 2005
रिज़र्व बैंक ने इंडियन फाइनान्सेस प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, इंडियन फाइनान्सेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 36, सरदार पटेल मार्ग, इलाहाबाद-211 001, उत्तर प्रदेश में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 2 अगस्त 2005 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार छोड़ने का विकल्प दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर दिये जाने के बाद इंडियन फाइनान्सेस प्राइवेट लिमिटेड किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक (6) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ के खण्ड (क) में परिभाषित किये अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/309