रिज़र्व बैंक ने इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, चेन्नै का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, चेन्नै का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
18 मई 2004
रिज़र्व बैंक ने इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, चेन्नै का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय मश्कुर, 1, वफ्ष्णम्माचारी रोड, नंगमबक्कम, चेन्नै-600 034 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 7 मई 2004 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार छोड़ने का विकल्प दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर दिये जाने के बाद इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। अत: उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किये अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2003-2004/1347