रिज़र्व बैंक ने इस्पात फायनान्स लिमिटेड, कोलकाता का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
27 जुलाई 2006
रिज़र्व बैंक ने इस्पात फायनान्स लिमिटेड, कोलकाता का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए इस्पात फायनान्स लिमिटेड, कोलकाता जिसका पंजीकृत कार्यालय : 33ए, 19वीं मंज़िल, जवाहरलाल नेहरु मार्ग, कोलकाता-700071 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 22 जून 2006 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद इस्पात फायनान्स लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/132
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