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रिज़र्व बैंक ने जे. एस. सेठी फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, हल्दवनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

8 जून 2005

रिज़र्व बैंक ने जे. एस. सेठी फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, हल्दवनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, जे. एस. सेठी फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 6, आर्चीज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नैनीताल रोड, हल्दवनी, उत्तरांचल में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 12 अप्रैल 2005 को रद्द कर दिया है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र र ि कर दिये जाने के बाद जे. एस. सेठी फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने तथा परिसंत्तियों का हस्तांतरण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। इस अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने से रोक सकता है; और धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने से भी रोक सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।

 

पी. वी. सदानंदन

प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/1288

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