रिज़र्व बैंक ने जाजू इंटरप्राइज़ेज लिमिटेड (वर्तमान में अथर्व इंटरप्राइज़ेज लिमिटेड) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
20 जून 2007
रिज़र्व बैंक ने जाजू इंटरप्राइज़ेज लिमिटेड (वर्तमान में अथर्व इंटरप्राइज़ेज लिमिटेड) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए जाजू इंटरप्राइज़ेज लिमिटेड (वर्तमान में अथर्व इंटरप्राइज़ेज लिमिटेड) जिसका पंजीकृत कार्यालय : 1039 इ, राजाराम रोड, कोल्हापुर-416008 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 29 मई 2007 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद जाजू इंटरप्राइज़ेज लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में यथापारिभाषित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती है।
जी. रघुराज
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/1763
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