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रिज़र्व बैंक ने जानकी हायर लीजिंग एण्ड फाइनेंसियर्स प्रा. लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

2 अप्रैल 2008

रिज़र्व बैंक ने जानकी हायर लीजिंग एण्ड फाइनेंसियर्स प्रा. लिमिटेड
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए जानकी हायर लीजिंग एण्ड फाइनेंसियर्स प्रा. लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 119/120, बम्बा रोड, दर्शन पूवा, कानपुर (उ.प्र.) है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 12 मार्च 2008 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद जानकी हायर लीजिंग एण्ड फाइनेंसियर्स प्रा. लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1275

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