RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80457080

रिज़र्व बैंक ने जेबा फाइनान्स लिमिटेड, कन्याकुमारी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

14 फरवरी 2006

रिज़र्व बैंक ने जेबा फाइनान्स लिमिटेड, कन्याकुमारी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए जेबा फाइनान्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : 7/60 सी, मेन रोड, अंजुग्रामम, कन्याकुमारी-629401 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 31 जनवरी 2006 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद जेबा फाइनान्स लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।

भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक (6) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।

पी. वी. सदानंदन

प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/1023

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?