रिज़र्व बैंक ने जेबा फाइनान्स लिमिटेड, कन्याकुमारी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने जेबा फाइनान्स लिमिटेड, कन्याकुमारी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
14 फरवरी 2006
रिज़र्व बैंक ने जेबा फाइनान्स लिमिटेड, कन्याकुमारी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए जेबा फाइनान्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : 7/60 सी, मेन रोड, अंजुग्रामम, कन्याकुमारी-629401 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 31 जनवरी 2006 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद जेबा फाइनान्स लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक (6) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/1023