रिज़र्व बैंक ने कर्वी कन्सलटेंट्स लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
9 नवंबर 2005
रिज़र्व बैंक ने कर्वी कन्सलटेंट्स लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, कर्वी कन्सलटेंट्स लिमिटेड जिसका पंजीवफ्त कार्यालय कर्वी हाउस, 46, एवेन्यू 4, स्ट्रीट नं.1, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500 034, में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 2 नवंबर 2005 को रद्द कर दिया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/561
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