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रिज़र्व बैंक ने केएफआइसी फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, पुणे का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

31 मई 2005

रिज़र्व बैंक ने केएफआइसी फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, पुणे का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने केएफआइसी फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 122, स्टर्लिंग सेटर, 11, मोलेडिना रोड, पुणे-411 001 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 10 मई 2005 को रद्द कर दिया है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र र ि कर दिये जाने के बाद केएफआइसी फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। कंपनी पर जमा राशियां स्वीकार करने तथा परिसंपत्तियों का स्वत्वाधिकार अंतरित करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र ि कर सकता है। इस अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने से रोक सकता है; और धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने से भी रोक सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।

पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनीः 2004-2005/1255

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