रिज़र्व बैंक ने कीर्ति इंटरनेशनल फाइनॉन्स लिमिटेड, अहमदाबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
10 मई 2006
रिज़र्व बैंक ने कीर्ति इंटरनेशनल फाइनॉन्स लिमिटेड, अहमदाबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए कीर्ति इंटरनेशनल फाइनॉन्स लिमिटेड, अहमदाबाद, पंजीकृत कार्यालय : 1, कीर्ति हाऊस, एच.के. हाऊस के नज़दीक, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380009, गुज़रात को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 25 अप्रैल 2006 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कीर्ति इंटरनेशनल फाइनॉन्स लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक (6) द्वारा दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/1448
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