रिज़र्व बैंक ने कुंभ फाइनांस लिमिटेड, कानपुर का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने कुंभ फाइनांस लिमिटेड, कानपुर का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
19 दिसंबर 2005
रिज़र्व बैंक ने कुंभ फाइनांस लिमिटेड, कानपुर का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, कुंभ फाइनांस लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 13/386, सिविल लाइन्स, कानपुर-208 001, उत्तर प्रदेश में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 24 नवंबर 2005, उत्तर प्रदेश को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार छोड़ने का विकल्प दिया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक (6) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। अत: उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ के खण्ड (क) में परिभाषित किये अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/748