रिज़र्व बैंक ने मेसर्स अतुल फिनवेस्ट लिमिटेड, कोलकाता का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स अतुल फिनवेस्ट लिमिटेड, कोलकाता का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
17 फरवरी 2006
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स अतुल फिनवेस्ट लिमिटेड, कोलकाता का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स अतुल फिनवेस्ट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : 6सी, पूनम बिल्डिंग, 5/2 रसेल स्टी्रट, कोलकाता-700071, पश्चिम बंगाल, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 27 जनवरी 2006 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार छोड़ने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद मेसर्स अतुल फिनवेस्ट लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक (6) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/1043