रिज़र्व बैंक ने मेसर्स बीआरआर लिपिन प्राइवेट लिमिटे हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स बीआरआर लिपिन प्राइवेट लिमिटे हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
25 नवम्बर 2004
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स बीआरआर लिपिन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, मेसर्स बीआरआर लिपिन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 6-3-666र्/ीं/102, लुम्बिनी टावर्स, पंजगुट्टा, हैदराबाद-500082 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 22 नवम्बर 2004 को रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर दिये जाने के बाद मेसर्स बीआरआर लिपिन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/552