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रिज़र्व बैंक ने मधुश्री एन्टरप्राईजेज प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

14 दिसंबर 2006

रिज़र्व बैंक ने मधुश्री एन्टरप्राईजेज प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मधुश्री एन्टरप्राईजेस प्रायवेट लिमिटेड (जिसे पहले मधुश्री फायनान्स ऍण्ड अलाइड सर्विसेस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय : 301, 15-7-406, पहली मंज़िल, बेगम बाज़ार, हैदराबाद-500012 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 15 नवंबर 2006 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मधुश्री एन्टरप्राईजेज प्राइवेट लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कारोबार को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद

प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/820

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