रिज़र्व बैंक ने मेसर्स मैंगो सिक्युरिटीज लिमिटेड, हैदराबाद - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स मैंगो सिक्युरिटीज लिमिटेड, हैदराबाद
30 अक्तूबर 2004
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स मैंगो सिक्युरिटीज लिमिटेड, हैदराबाद
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, मेसर्स मैंगो सिक्युरिटीज लिमिटेड, हैदराबाद जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 3-6-874/4, हैदरगुडा, हैदराबाद-500029 (तथाकथित रूप से फ्लैट सं.109, एस.आर.काम्प्लेक्स, सीसीएमबी, हबसीगुडा के सामने, हैदराबाद-400007 में बदला गया) में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 23 अक्तूबर 2004 को रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर दिये जाने के बाद मेसर्स मैंगो सिक्युरिटीज लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी.वी.सदानंदन
प्रबंधकप्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/459