रिज़र्व बैंक ने मेसर्स मेट्रोकेम क़पिटल ट्रस्ट लिमिटेड, अहमदाबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स मेट्रोकेम क़पिटल ट्रस्ट लिमिटेड, अहमदाबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
30 नवम्बर 2004
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स मेट्रोकेम क़पिटल ट्रस्ट लिमिटेड, अहमदाबाद
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, मेसर्स मेट्रोकेम क़पिटल ट्रस्ट लिमिटेड, अहमदाबाद जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 505/506, ‘सूर्य रथ’, व्हाईट हाउस के पास, इलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 27 नवम्बर 2004 को रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर दिये जाने के बाद मेसर्स मेट्रोकेम क़पिटल ट्रस्ट लिमिटेड, अहमदाबाद, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/563