रिज़र्व बैंक ने मेसर्स पीती सिक्यूरिटिज़ लिमिटेड, का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
26 अक्तूबर 2007
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स पीती सिक्यूरिटिज़ लिमिटेड, का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स पीती सिक्यूरिटिज़ लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 221ए, तिवोली कंपाउण्ड, लम्बा सिनेमा के पीछे, बोल्टन रोड, सिकंदराबाद-500003 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 8 अक्तूबर 2007 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स पीती सिम्युरिटिज़ लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/ 574
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