रिज़र्व बैंक ने मेसर्स आरती विनियोग लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स आरती विनियोग लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
28 मई 2008
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स आरती विनियोग लिमिटेड
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स आरती विनियोगा लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : टाइम्स कार्यालय, 7 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110003 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 05 मई 2008 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स आरती विनियोग लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1518