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रिज़र्व बैंक ने मेसर्स बिवियस फाइनेन्स एण्ड लिज़िंग लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

22 जनवरी 2008

रिज़र्व बैंक ने मेसर्स बिवियस फाइनेन्स एण्ड लिज़िंग लिमिटेड
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स बिवियस फाइनेन्स एण्ड लिज़िंग लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : शुभ निधि कॉम्प्लेक्स, बिवियस रोड, कुंदापुरा - 576201 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 7 जनवरी 2008 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स बिवियस फाइनेन्स एण्ड लिज़िंग लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

सबीता बाडकर
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/965

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