रिज़र्व बैंक ने मेसर्स चिल्लाकुरू इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स चिल्लाकुरू इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
8 सितंबर 2004
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स चिल्लाकुरू इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, मेसर्स चिल्लाकुरू इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 6-3-348, सालोपोइआ, द्वारकापुरी कालोनी, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500082 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 1 सितंबर 2004 को रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये जाने के बाद मेसर्स चिल्लाकुरू इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/268