रिज़र्व बैंक ने सीएचपीएल फाइनान्स लिमिटेड, सिकंदराबाद - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने सीएचपीएल फाइनान्स लिमिटेड, सिकंदराबाद
21 अक्तूबर 2004
रिज़र्व बैंक ने सीएचपीएल फाइनान्स लिमिटेड, सिकंदराबाद
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, सीएचपीएल फाइनान्स लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय फ्लैट नं.15, दूसरी मंज़िल, दीप्ति अपार्टमेंट्स, डोर सं.9-1-7/83, एस. पी. रोड, सिकंदराबाद-500 026 (2, बुद्ध भवनम, एम. जी. रोड, सिकंदराबाद 500 003 में शिफ्ट किया गया) में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 18 अक्तूबर 2004 को रद्द कर दिया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/430