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रिज़र्व बैंक ने मेसर्स डॉच टाइ-अप प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

2 नवंबर 2007

रिज़र्व बैंक ने मेसर्स डॉच टाइ-अप प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स डॉच टाइ-अप प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता जिसका पंजीकृत कार्यालय : 11ए, महर्षी देवेद्र नाथ मार्ग, छठी मंज़िल, कमरा नं.650, कोलकाता-700067 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 8 मार्च 2007 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स डॉच टाइ-अप प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।

कंपनी पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एमबी(1) के अंतर्गत जनता से जमाराशियां स्वीकारने और धारा 45 एमबी(2) के अंतर्गत आस्तियों के अंतरण पर प्रतिबंध लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/ 611

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