रिज़र्व बैंक ने मेसर्स इलेक्ट्रा फाइनेन्सियल सर्विसेस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
27 मई 2008
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स इलेक्ट्रा फाइनेन्सियल सर्विसेस लिमिटेड
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स इलेक्ट्रा फाइनेन्सियल सर्विसेस लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : मॉडर्न हाउस, दूसरी मंज़िल, 15, डॉ.वी.बी.गांधी मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 08 अप्रैल 2008 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स इलेक्ट्रा फाइनेन्सियल सर्विसेज़ लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1511
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