रिज़र्व बैंक ने मेसर्स गिरिजा इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद
13 सितंबर 2004
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स गिरिजा इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, मेसर्स गिरिजा इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय 6-3-348 सालोपिया, द्वारकापुरी कॉलोनी, हैदराबाद-500 082 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 10 सितंबर 2004 को रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर दिये जाने के बाद मेसर्स गिरिजा इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/292