रिज़र्व बैंक ने मेसर्स लोटस हायर परचेस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स लोटस हायर परचेस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
11 फरवरी 2008
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स लोटस हायर परचेस लिमिटेड
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स लोटस हायर परचेस लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : एस.सी.एफ नं. 37, अर्बन एस्टेट, फेज़ 1, जालंदर सीटी (पंजाब) है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 15 जनवरी 2008 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स लोटस हायर परचेस लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1061