रिज़र्व बैंक ने मेसर्स एम.एस.फिनवेस्ट लिमिटेड(अब मुकेश उद्योग लिमिटेड नाम से जानते हैं)का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स एम.एस.फिनवेस्ट लिमिटेड(अब मुकेश उद्योग लिमिटेड नाम से जानते हैं)का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
9 जून 2008
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स एम.एस.फिनवेस्ट लिमिटेड(अब मुकेश उद्योग लिमिटेड
नाम से जानते हैं)का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स एम.एस.फिनवेस्ट लिमिटेड (अब मुकेश उद्योग लिमिटेड नाम से जानते हैं) जिसका पंजीकृत कार्यालय गिल रोड, मिलर गंज, लुधियाना-141003 (पंजाब) है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 20 मई 2008 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स एम.एस.फिनवेस्ट लिमिटेड (अब मुकेश उद्योग लिमिटेड नाम से जानते हैं), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1567